छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग की योजनाएं

कलापथक योजना

योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
पात्रत:

संगीत में दक्ष उम्मीदवार का कलापथक कलाकार के रूप में नियुक्ति की जाती है जो शासकीय सेवक के रूप में कलापथक इकाई अंतर्गत कार्य करते हैं।
मिलने वाले लाभ :-

शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान प्रदाय किया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया :-

शासन भर्ती नियम अनुसार।
चयन प्रक्रिया :-

गायन वादन एवं लेखन में दक्ष उम्मीदवार का चयन नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाता है।

दीनदयाल निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम

योजना का उद्देश्य :

निःशक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण कर परिचय पत्र व पासबुक जारी करना।
हितग्राहियों की पात्रता :-

40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति।
मिलने वाले लाभ :-

प्रमाण-पत्र, परिचय पत्र व पासबुक।
प्रक्रिया:-

निःशक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण जिला चिकित्सा मण्डल /आयोजित शिविरों के माध्यम से कराने के पश्चात् 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों को परिचय पत्र एवं पासबुक जारी किये जाते है।

-: सामाजिक सहायता कार्यक्रम :-

सुखद सहारा योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :

18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।
मिलने वाले लाभ :

रू .350 प्रतिमाह (राज्य योजना)
चयन प्रक्रिया :

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध।
मिलने वाले लाभ :

60 से 79 आयुवर्ग - रू .350 प्रतिमाह ( केन्द्रांश - रू .200, राज्यांश - रू .150) 80 वर्ष या ऊपर -  रू .650 प्रतिमाह (केन्द्रांश - रू .500, राज्यांश - रू .150)
चयन प्रक्रिया :

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता:

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी।
6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
बौने व्यक्ति।
मिलने वाले लाभ :

रू .350 प्रतिमाह (राज्य योजना)
चयन प्रक्रिया:

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के विधवा महिलाएं।
मिलने वाले लाभ :

रू.350 प्रतिमाह ( केन्द्रांश - रू.300, राज्यांश - रू.50)
चयन प्रक्रिया :

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
हितग्राहियों की पात्रता :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति।
मिलने वाले लाभ :

रू.500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश - रू.300, राज्यांश - रू.200)
चयन प्रक्रिया :

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, ऐसे परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
हितग्राहियों की पात्रता :

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है।
मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो।
मिलने वाले लाभ :

रू.20,000 एकमुश्त
चयन प्रक्रिया :

नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।